दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना Deen Dayal Upadhyaya Antyodaya Parivar Suraksha Yojana
हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना' शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत परिवार सूचना डेटा रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 6 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष की आयु तक 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता
1.6 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष तक =1 लाख रुपये,
2.12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये,
3.18 वर्ष से ऊपर और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये
4. 25 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष तक 5 लाख रुपये
5. 45 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष तक 3 लाख रुपये की सहायता दी जाती है |
इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी। गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना हरियाणा सरकार की पहली प्राथमिकता है और रहेगी।
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