Haryana Van Mitra Yojana 2024
हरियाणा वन मित्र योजना मानदेय
हरियाणा वन मित्र बनने पर हरियाणा सरकार लाभार्थी को इस प्रकार से मानदेय देगी:
प्रथम साल:
इस योजना के तहत पहले वर्ष में वन मित्रों को गड्डों की जियो टैगिंग एवं फोटोग्राफ मोबाइल ऐप पर अपलोड करनी होगी जिसे उन्हें प्रति खोदे गए गड्ढे पर ₹20 दिए जाएंगे|
इसके बाद वन मित्रों को लगाए गए पौधे पर ₹30 दिए जाएंगे|
अब वन मित्रों को वृक्षारोपण के रखरखाव और सुरक्षा के लिए ₹10 प्रति जीवित पौधे के हिसाब से दिए जाएंगे|
दूसरे साल:
इस योजना के दूसरे साल में प्रत्येक महीने ₹8 रूपए प्रति जीवित पौधा वन मित्रों को दिए जाएंगे|
तीसरे साल:
इस योजना के तीसरे वर्ष में प्रत्येक महीने ₹5 प्रति जीवित पौधों के हिसाब से वन मित्रों को दिए जाएंगे|
चौथे साल:
इसी प्रकार इस योजना के तहत तीसरे साल प्रति महीने ₹3 प्रति जीवित पौधा वन मित्रों को दिया जाएंगे|
हरियाणा वन मित्र योजना लाभ एवं विशेषताएं
•हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए वन मित्र योजना शुरू की गई|
•वन मित्र योजना को मिशन 60000 में शामिल किया गया है|
•प्रत्येक वन मित्र इस योजना के तहत अधिकतम 1000 पौधे लगा सकता है|
इस योजना के तहत प्रथम चरण में 7500 मित्रों का चयन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा|
•18 से 60 वर्ष की आयु तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है|
•इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नागरिक को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा|
•हरियाणा वन मित्र योजना के तहत पौधों की देखरेख के लिए सरकार द्वारा मानदेय दिया जाएगा|
•वन मित्र द्वारा पौधे की देखभाल बीच में छोड़ देने के बाद उसे पौधे की देखभाल वन विभाग द्वारा की जाएगी|
हरियाणा वन मित्र योजना पात्रता
•हरियाणा का मूल निवासी इस योजना का लाभ ले सकता है|
•परिवार की सालाना आय 180000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए|
•आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
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